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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीरसे संबंधित अनुच्छेद 370 को लेकर केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीरसे संबंधित अनुच्छेद 370 को लेकर केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा   (ANSA)

जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया

सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश डी. वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में पांच जजों की की संविधान पीठ ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है और कहा कि जल्द से जल्द जम्मू कशमीर को राज्य का दर्जा मिले।

वाटिकन न्यूज

नई दिल्ली, सोमवार 11 दिसम्बर 2023 (बीबीसी, वाटिकन न्यूज) : संविधान में जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है और संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को वैध माना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अनुच्छेद 370 अस्थायी था और यह जम्मू कश्मीर की तब की विशेष परिस्थितियों में अस्थायी तौर पर लागू किया गया था।

विदित हो कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ 23 याचिकाएं दायर की गईं थी। जिन पर सुप्रीम कोर्ट में 16 दिन सुनवाई चली और सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर 2023 को सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार, 11 दिसंबर 2023 को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ अपना फैसला सुनाया। इस पीठ में मुख्य न्यायाधीश डी. वाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस एसके कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल रहे।

30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि केंद्र ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने को लेकर प्रस्तुतीकरण दिया है, उसके मुताबिक निर्देश दिया जाता है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि 30 सितंबर 2024 तक राज्य में विधानसभा चुनाव कराए जाएं।

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्लाह ने कहा है कि वह निराश हैं। वहीं जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला 'आइडिया ऑफ़ इंडिया' की हार है। मुफ़्ती ने कहा कि ये गांधी के उस भारत भी हार है जिसे पाकिस्तान को दरकिनार कर जम्मू-कश्मीर के लोगों ने चुना था।

कांग्रेस नेता और जम्मू-कश्मीर के राजा रहे हरि सिंह के बेटे कर्ण सिंह ने इस फ़ैसले का स्वागत किया है।

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11 December 2023, 15:31