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निकारागुआ- धर्माध्यक्ष अल्वारेज़ निकारागुआ- धर्माध्यक्ष अल्वारेज़  

निकारागुआ: धर्माध्यक्ष अल्वारेज़ को नज़रबंदी का आदेश

मातागल्पा, केंद्रीय निकारागुआ के धर्माध्यक्ष पर षड्यंत्र और "झूठी खबर फैलाने" का आरोप लगाया गया है। उनकी प्रारंभिक सुनवाई 10 जनवरी, 2023 को निर्धारित की गई है।

दिलीप संजय एक्का-वाटिकन सिटी

वाटिकन सिटी, गुरूवार, 15 दिसम्बर 2022 (रेई) निकारागुआ के धर्माध्यक्ष, रोलैंडो अल्वारेज़ को नजरबंद रहने का आदेश निर्गत किया गया  है।

वे 19 अगस्त को राष्ट्रीय पुलिस के बेटे द्वारा हिरासत में लिया गये थे, उनपर “राष्ट्रीय अखंडता को हानि पहुंचाने और झूठी खबरों के प्रसार” का आरोप लगाया गया है।

गिरफ्तारी

मानागुआ के प्रेस और जनसंपर्क कार्यालय के द्वारा मंगलवार 13 दिसम्बर को एक बयान में कहा गया कि “न्यायिक प्राधिकरण के एक बचाव पक्ष ने वकील की नियुक्ति की है, जबकि धर्माध्यतक्ष को नंजरबंद का आदेश दिया है, और 10 जनवरी, 2023 को उनकी प्रारंभिक सुनवाई निर्धारित की है।”

बयान में यह भी कहा गया कि पुरोहित उरीएल अंतोनियो वैलेजोस भी आरोप हैं जो फरार घोषित किये गये हैं। न्यायिक प्राधिकरण ने उसकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल को एक आधिकारिक अनुरोध भेजा है।

19 अगस्त की सुबह धर्माध्यक्ष अल्वारेज़ के अलावे अन्य पुरोहितों,  उपयाजकों, गुरूकुल के छात्रों और एक लोगधर्मी भी गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें नजरबंद कर दिया गया, जबकि गिरफ्तार अन्य लोगों को न्यायिक हिरासत से बरी किया गया।

21 अगस्त के देवदूत प्रार्थना में संत पापा फ्रांसिस ने निकारागुआ के प्रति अपनी चिंता के भाव व्यक्त किये थे। अपनी अपील में उन्होंने देश की स्थिति के समाधान हेतु वार्ता के मार्ग का चुनाव करने का आग्रह किया था जिससे देश में एकता और शांति बनी रहे। 

विश्व स्तरीय एकता

धर्माध्यक्ष अल्वरेज की गिरफ्तारी के संबंध में, लातीनी अमेरिका, कैरिबियन और दुनिया के विभिन्न धर्माध्यक्षीय सम्मेलनों के साथ-साथ नागरिक संगठनों ने बयान जारी किए और निकारागुआ के धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के प्रति अपनी निकटता के भाव प्रकट किये।

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने अपने प्रवक्ता फरहान हक के माध्यम से काथलिक कलीसिया और नागरिक समाज संगठनों के खिलाफ निकारागुआ सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के लिए अपनी चिंता व्यक्त की।

हक ने सरकार से गुटेरेस के आह्वान को दोहराते हुए कहा कि सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा विशेष रूप से शांतिपूर्ण सार्वभौमिक मिलन का अधिकार, संघ, विचार अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकारों को सुनिश्चित की जाये और मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए सभी व्यक्तियों को रिहा किया जाये। 

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15 December 2022, 16:40