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सिकन्दराबाद में पुण्य सप्ताह के दौरान काथलिक श्रद्धालु मरियम महागिरजाघर के प्राँगण में, 03.04.2023 सिकन्दराबाद में पुण्य सप्ताह के दौरान काथलिक श्रद्धालु मरियम महागिरजाघर के प्राँगण में, 03.04.2023   (AFP or licensors)

भारत में तीन गिरजाघरों के ध्वस्त किये जाने के बाद शांति की अपील

भारत के उत्तरपूर्वी मणिपुर राज्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित हिंदू समर्थक सरकार ने 11 अप्रैल की तड़के सांप्रदायिक झड़पों से बचने के लिए तीन गिरजाघरों को ध्वस्त कर दिया। इनमें दो प्रोटेस्टेंट और एक काथलिक गिरजाघर शामिल हैं।

जूलयट जेनेवीव क्रिस्टफर, वाटिकन सिटी

मनीपुर, गुरुवार, 13 अप्रैल 2023 (ऊका समाचार): भारत के उत्तरपूर्वी मणिपुर राज्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित हिंदू समर्थक सरकार ने 11 अप्रैल की तड़के सांप्रदायिक झड़पों से बचने के लिए तीन गिरजाघरों को ध्वस्त कर दिया। इनमें दो प्रोटेस्टेंट और एक काथलिक गिरजाघर शामिल हैं।  

मणिपुर राज्य के ईसाई नेताओं ने सरकारी एजेंसियों द्वारा तीन गिरजाघरों को गिराने के बाद शांति की अपील की है। सरकारी एजेन्सियों की दलील दै कि उक्त गिरजाघर अनाधिकृत भूखंडों पर बनाए गए थे। सरकार ने यह दावा करते हुए गिरजाघरों के विध्वंस की पहल की कि वे राजधानी इंफाल में एक आदिवासी कॉलोनी में सरकारी भूमि पर बनाए गए थे।

काथलिक, बैपटिस्ट और लूथरन गिरजाघर ध्वस्त

इंफाल महाधर्मप्रांत के वित्तीय प्रशासक फादर फ्रांसिस वायलो ने कहा कि सम्भवतः लोगों के प्रतिरोध और हिंसा से बचने के लिये सरकारी एजेंसियों ने 11 अप्रैल की सुबह ही गिरजाघरों को ध्वस्त कर दिया।

फादर वायलो ने ऊका समाचार को बताया कि ध्वस्त गिरजाघर काथलिक, बैपटिस्ट और लूथरन ख्रीस्तीय गिरजाघर हैं। उन्होंने बताया कि इंफाल धर्मप्रांत ने लगभग 20 साल पहले एक व्यक्ति से ध्वस्त किये गये होली स्पिरिट गिरजाघर की ज़मीन ख़रीदी थी, जिसपर मामला चार साल से अधिक समय से चल रहा था।

उन्होंने कहा कि 2020 में, "जब हमने अदालत में सरकार के आदेश को चुनौती दी, तो हमारा मामला टिक नहीं सका" क्योंकि विक्रेता ने जमीन बेचने के लिए धोखाधड़ी से दस्तावेज बनाए थे। हालांकि, अदालत ने सरकार के आदेश पर रोक लगा दी और मार्च 2023 तक यथास्थिति की अनुमति दी।

शांति की अपील

वियालो ने कहा कि मणिपुर उच्च न्यायालय ने इस साल 4 अप्रैल को यथास्थिति के अपने 2020 के आदेश को रद्द कर दिया और विध्वंस कुछ ही दिनों में हो गया। उच्च न्यायालय ने यथास्थिति के आदेश को रद्द कर दिया क्योंकि गिरजाघर के अधिकारी यह साबित करने के लिए दस्तावेजी प्रमाण प्रदान करने में विफल रहे कि गिरजाघर कानूनी रूप से उनके स्वामित्व वाली भूमि पर बनाए गए थे।

फादर वियालो ने कहा “हम विध्वंस को स्वीकार करते हैं क्योंकि यह सरकार का आदेश है और अपने लोगों से शांत रहने और इलाके में शांति के लिए प्रार्थना करने का आग्रह करते हैं।

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13 April 2023, 11:11