माग्रेट सुनीता मिंज-वाटिकन सिटी
लिस्बन, सोमवार 01 फरवरी 2021 (वाटिकन न्यूज) : पुर्तगाली धर्माध्यक्षों ने एक नए कानून की मंजूरी पर "दुख और आक्रोश" व्यक्त किया है जो कुछ मामलों में और कड़े नियमों के तहत इच्छामृत्यु की प्रथा को वैध करता है। कलीसिया और काथलिक संगठनों द्वारा जोरदार विरोध के बावजूद विधेयक 29 जनवरी को 136 -78 वोट और चार संयम के साथ पारित हुआ।
विधेयक के अनुसार, 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मरने में सहायता का अनुरोध करने की अनुमति दी जाएगी यदि वे मरणासन्न रूप से बीमार हैं और "स्थायी" और "असहनीय" दर्द से पीड़ित हैं, जब तक कि उन्हें ऐसा निर्णय लेने के लिए मानसिक रूप से फिट माना जाता है। यह प्रक्रिया केवल देश के नागरिकों और कानूनी रुप से वहाँ के निवासियों के लिए खुली होगी ताकि बाहर के लोगों को अपना जीवन समाप्त करने के लिए चिकित्सा सहायता प्राप्त करने हेतु पुर्तगाल की यात्रा करने से रोका जा सके।
मानव जीवन की पवित्रता
30 जनवरी को प्रकाशित एक बयान में, पुर्तगाली धर्माध्यक्षीय सम्मेलन (सीईपी) की स्थायी परिषद ने दोहराया कि नया कानून संविधान में निहित "मानव जीवन की पवित्रता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है" इसकी मंजूरी उस समय दी गई जब देश कोविद-19 महामारी के खिलाफ लड़ रहा है। इस महामारी ने हमें मानव जीवन के अनमोल मूल्य पर सबक दिया है। "इस संदर्भ में मौत को वैध बनाने वाला विधेयक महामारी के सबक को अस्वीकार कर दिया है, जो सामान्य रूप से समुदाय और विशेष रूप से स्वास्थ्यकर्मी अपने असाधारण प्रयासों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, एक विरोधाभास है"
इच्छामृत्यु स्वीकार्य नहीं
धर्माध्यक्षों ने जोर देकर कहा कि वे इच्छामृत्यु को "बीमारी और पीड़ा की प्रतिक्रिया" के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब है "दुख को कम करना और गलत विचार देना जो दर्द और पीड़ा से ग्रस्त जीवन अधिक सुरक्षा के लायक नहीं है और "अपने आप पर, अन्य लोगों पर, स्वास्थ्य सेवाओं पर और समग्र रूप से समाज पर बोझ बन जाता है।" इसलिए उन्होंने जीवन को बचाने के लिए अपने मांग को नवीनीकृत किया," विशेष रूप से जब यह अधिक नाजुक होता है तो उन्हें उपशामक देखभाल की सुविधा प्रदान करना," जो कि अधिकांश पुर्तगाली नागरिकों के लिए अभी तक उपलब्ध नहीं है।” "अब पहले से कहीं अधिक", "हम बीमार लोगों की देखभाल और प्यार के साथ उनके सांसारिक जीवन के सभी चरणों में और विशेष रूप से अंतिम समय में उनका साथ देने का दृढ़ संकल्प लेते हैं।"
यदि राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा द्वारा कानून पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, तो पुर्तगाल दुनिया में सातवां देश बन जाएगा, जो कि बीमार रोगियों को अपने जीवन को समाप्त करने के लिए डॉक्टर से सहायता लेने की अनुमति देगा।