कार्डिनल जॉर्ज पेल कार्डिनल जॉर्ज पेल 

उच्चतम न्यायालय ने कार्डिनल पेल की अपील को खारिज कर दिया

ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया उच्चतम न्यायालय ने कार्डिनल जॉर्ज पेल की अपील को खारिज कर दिया है अतः बाल यौन शोषण के ऐतिहासिक आरोपों के लिए पहली बार सुनवाई के दौरान फरवरी में सुनाई गई सजा को बरकरार रखा गया है। कार्डिनल के वकीलों के पास अपील दर्ज करने के लिए 28 दिन बाकी हैं जो अंतिम अपील होगी।

उषा मनोरमा तिरकी-वाटिकन सिटी

न्यायधीश के निर्णय की घोषणा मेलबोर्न में बुधवार को स्थानीय समयानुसार सुबह 9.30 की गयी जिसकी अपील सुनवाई जून में की गयी थी। फैसला बिना किसी फैसले के यौन शोषण के "ऐतिहासिक अपराधों" के लिए पेल के प्रारंभिक जाँच के बाद आया है, जिसके परिणामस्वरूप एक नया परीक्षण हुआ जिसमें जूरी ने सर्वसम्मति से एक दोषी फैसले को मंजूरी दी। स्वीकार्य सबूत की कमी के कारण अदालत द्वारा एक-दूसरे आरोप को खारिज कर दिया गया।  

पूर्व परीक्षण तथ्य

कार्डिनल पेल सन् 1987 में मेलबोर्न महाधर्मप्रांत के सहायक धर्माध्यक्ष नियुक्त हुए थे तथा सन् 1996 में महाधर्मप्रांत के महाधर्माध्यक्ष बने थे। संत पापा फ्राँसिस ने उन्हें 2013 में कार्डिनल परिषद का सदस्य तथा 2014 में अर्थव्यवस्था के लिए नव निर्मित सचिवालय का अध्यक्ष नियुक्त किया था।

ऑस्ट्रेलिया में दो वर्षों तक जाँच के बाद कार्डिनल पेल को औपचारिक रूप से जून 2017 के अंत में दो अलग-अलग मामलों में "ऐतिहासिक यौन उत्पीड़न अपराधों" के कई मामलों के साथ आरोपित किया गया था।

उस समय कार्डिनल पेल ने उन सभी आरोपों से इन्कार करते हुए अपने को निर्दोष बतलाया था। उन्हें "झूठा" करार देते हुए कहा था कि  "यौन दुराचार का पूरा विचार मेरे लिए घृणित है।"

उसी दिन परमधर्मपीठ ने एक बयान जारी की थी जिसमें घोषणा की गई थी कि पोप फ्रांसिस ने कार्डिनल को "अनुपस्थिति की छुट्टी" दी है ताकि वे ऑस्ट्रेलिया लौट सके और "खुद का बचाव" कर सके। वाटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा फरवरी 2019 में जारी एक बयान के अनुसार, स्थानीय अधिकारियों ने ऑस्ट्रेलिया लौटते ही कार्डिनल पेल पर "निवारक उपाय कार्यावाही" लगाई। संत पापा ने उन उपायों की पुष्टि दी जिसमें उन्हें सार्वजनिक मिशन से वंचित किया गया और नाबालिगों के साथ स्वैच्छिक संपर्क से दूर रखा गया था।

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21 August 2019, 16:17