रवांडा शरण विधेयक पारित होते ही पांच आप्रवासी इंग्लिश चैनल में डूबे
वाटिकन न्यूज
मंगलवार आधी रात के ठीक बाद, ब्रिटेन संसद ने एक विधेयक पारित किया जो ब्रिटेन सरकार को शरण चाहनेवालों को रवांडा में निर्वासित करने की अनुमति देगा।
इस खबर की घोषणा करते हुए, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि उनकी सरकार को उम्मीद है कि पहली उड़ानें 10 से 12 सप्ताह के भीतर रवांडा के लिए प्रस्थान करेंगी।
इस विवादास्पद विधेयक की मानवाधिकार समूहों ने आलोचना की है और इसे अमानवीय एवं अव्यवहारिक बताया है। पहले 300 निर्वासितों में से प्रत्येक को रवांडा ले जाने में सरकार को 2.2 मिलियन डॉलर से अधिक की लागत आने की उम्मीद है।
सरकार को उम्मीद है कि आप्रवासियों को फ्रांस से इंग्लिश चैनल पार करने की कोशिश करने से रोका जा सकेगा।
चैनल आप्रवासी त्रासदी
कुछ ही घंटों बाद, पांच आप्रवासी चैनल में डूब गए, जिनमें एक 7 वर्ष की बच्ची भी शामिल थी। वे उन 110 लोगों में शामिल थे जो भीड़ भरी नाव पर सवार होकर फ्रांस से निकले थे।
रवाना होने के तुरंत बाद, नाव का इंजन किनारे से कुछ सौ मीटर पहले बंद हो गया और कई लोग पानी में गिर गए। कैलिस के निकट एक शहर, विमेरेक्स के फ्रांसीसी प्रीफेक्ट के अनुसार, बचावकर्मी तुरंत पहुंचे और 47 लोगों को बचाया।
जैक्स बिलेंट ने संवाददाताओं से कहा, "आज सुबह आप्रवासियों से भरी एक नाव पर एक त्रासदी हुई।" "हम पांच लोगों; एक सात वर्षीय बच्ची, एक महिला और तीन पुरुषों की मौत पर शोक व्यक्त करते हैं।" अन्य 57 लोग नाव पर सवार रहे और इंजन को फिर से शुरू करने और ब्रिटेन की ओर जाने में कामयाब रहे।
कलीसियाई संस्थाएँ बिल पर शोक व्यक्त करती हैं
काथलिक सहायता एजेंसियों ने रवांडा शरणार्थी विधेयक के खिलाफ बोलते हुए कहा है कि कलीसिया सभी लोगों के अधिकारों का समर्थन करती है।
जेसुइट रिफ्यूजी सर्विस यूके की निदेशक सारा टीथर ने कहा कि उनका संगठन "इसका और शरण को आउटसोर्स करने के सभी प्रयासों का विरोध करना जारी रखेगा।"
इंग्लैंड और वेल्स के लिए संत विंसेंट दी पॉल सोसाइटी ने विधेयक पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि यह लोगों से गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार करने में विफल है।
काथलिक एजेंसी ने कहा, "हमने लगातार निष्पक्षता और करुणा के सिद्धांतों पर आधारित शरण प्रणाली का आह्वान किया है।" "जहां इसमें प्रवेश करनेवाले लोगों के साथ गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता है, और हमारे अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप उनके दावों को सुना जाता है।"
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