वाटिकन के अधिकारियों के लिए भ्रष्टाचार विरोधी नया कानून
उषा मनोरमा तिरकी-वाटिकन सिटी
वाटिकन सिटी, बृहस्पतिवार, 29 अप्रैल 2021 (रेई)- धर्मग्रंथ के अनुसार, "छोटी चीजों में ईमानदारी, महत्वपूर्ण चीजों में ईमानदारी से जुड़ी है।" इन शब्दों से शुरू करते हुए, पारदर्शिता पर अपने मोतू प्रोप्रियो में संत पापा ने परमधर्मपीठ के अधिकारी वर्ग तथा प्रशासनिक कार्यों से संलग्न, न्यायिक या पर्यवेक्षी कार्यों से जुड़े कर्मचारियों से आग्रह किया है कि वे एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करें जिसमें कहा गया है कि उन्होंने दण्ड नहीं पायी है, अपने ऊपर कोई लंबित आपराधिक मुकदमा नहीं है या भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, आतंकवाद, काला धन, नाबालिगों के शोषण, कर चोरी आदि पर जाँच नहीं हो रही है। और न ही उन देशों अथवा कंपनियोँ में धनराशि रखा अथवा निवेश किया है जिसमें काले धन या आतंकवाद को वितपोषण, कर चोरी का बड़ा खतरा है जो कलीसिया की सामाजिक धर्मशिक्षा के खिलाफ है।
संत पापा ने बतलाया है कि यह कार्रवाई 19 मई, 2020 से शुरू हुई है, जब उन्होंने नए खरीद कोड का प्रचार किया और यह आवश्यक था, क्योंकि भ्रष्टाचार खरीद के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी अलग-अलग तरीकों और रूपों में प्रकट हो सकता है। यही कारण है कि हर क्षेत्र में, हितों के टकराव, संरक्षण के तरीकों और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आम तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियम और सर्वोत्तम प्रथाएं, उन विषयों के लिए पारदर्शिता के विशेष दायित्वों को प्रदान करती हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं"।
अतः पोप ने रोमन कूरिया के सामान्य नियमों में अन्य अनुच्छेदों को जोड़ने का फैसला किया, जिसमें एक प्रावधान है जो कार्यात्मक स्तरों सी, सी 1, सी 2 और सी 3 में वर्गीकृत सभी विषयों से संबंधित है (यानी विभाग के प्रमुख कार्डिनल से लेकर पाँच साल के प्रबंधकीय अनुबंध वाले उप-निदेशकों के लिए) और वे सभी जो न्यायिक सक्रिय प्रशासन या नियंत्रण और पर्यवेक्षण के कार्य करते हैं। उन्हें कार्यभार मिलने और हर दो साल में इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना है।
उन्हें प्रमाणित करना होगा कि उन्हें कोई सजा नहीं मिली है न ही वाटिकन में, न ही दूसरे देशों में और न ही उन्हें माफ किया गया है। वे लंबित अपराधिक जाँच के अधीन या एक अपराधिक संगठन में भागीदारी, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग, नाबालिगों के शोषण, मानव तस्करी या शोषण, कर चोरी या टाल-मटोल के लिए जांच का हिस्सा नहीं हैं।
उन्हें यह भी सिद्ध करना होगा कि वे किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा भी धनराशि या निवेश के लिए उन कम्पनियों एवं देशों के व्यवसायों से नहीं जुड़े हैं जो काले धन के लिए खतरे की सूची में हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि जो सम्पति या पारिश्रमिक वे प्राप्त करेंगे, वह वैध है। उन कम्पनियों या व्यवसायों से भी दूर रहना है जो कलीसिया की सामाजिक धर्मशिक्षा के खिलाफ कार्य करते हैं। अर्थव्यवस्था के लिए सचिवालय घोषणाकर्ताओं द्वारा काले और सफेद में दिए गए कथनों की सत्यता पर जांच करने में सक्षम होगा, और परमधर्मपीठ, झूठी या असत्य घोषणाओं की स्थिति में, कर्मचारी को खारिज कर सकता है तथा क्षतिपूर्ति की भी मांग कर सकता है।
अंततः रोमन कुरिया, वाटिकन सिटी स्टेट या उससे संबंधित ईकाइयों के लिए यह वर्जित है कि वे अपने कार्यालय की ओर से 40 यूरो से अधिक, किसी प्रकार के उपहार या दान को स्वीकार नहीं कर सकते।
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