प्रेरितिक संविधान "पाशिते ग्रेजेम देई" प्रेरितिक संविधान "पाशिते ग्रेजेम देई"  

संत पापा ने कलीसिया में दंडात्मक प्रतिबंधों में सुधार किया

संत पापा फ्राँसिस ने प्रेरितिक संविधान "पाशिते ग्रेजेम देई" के द्वारा कलीसियाई कानून (कोड ऑफ कैनन लॉ) की 6वीं किताब में सुधार किया है।

उषा मनोरमा तिरकी-वाटिकन सिटी

वाटिकन सिटी, मंगलवार, 1 जून 2021 (रेई)- संशोधन कार्य की शुरूआत पोप बेनेडिक्ट 16वें ने की थी। इसमें नये आपराधिक आंकड़े स्वीकृत किये गये हैं। नया दस्तावेज एक अधिक चुस्त सुधारात्मक उपकरण है, जिसका उपयोग "अधिक गंभीर बुराइयों से बचने और मानवीय कमजोरी के कारण होनेवाले घावों को ठीक करने के लिए किया जाता है।"

"आप लोगों को ईश्वर का जो झुण्ड सौंपा गया, उसका चरवाहा बनें, ईश्वर की इच्छा अनुसार उसकी देखभाल करें।" (1पेत्रुस 5˸2) प्रेरित संत पेत्रुस के इन्हीं शब्दों के साथ प्रेरितिक संविधान "पशिते ग्रेजेम देई" की शुरूआत हुई है जिसमें संत पापा फ्रांसिस ने कलीसिया में आपराधिक प्रतिबंध पर कलीसियाई कानून की 6वीं किताब में संशोधन किया है। संशोधन को 8 दिसम्बर को लागू किया जाएगा।

संत पापा ने कहा है कि "नया दस्तावेज एक अधिक चुस्त बचाव और सुधारात्मक उपकरण है, जिसका उपयोग तत्काल और प्रेरितिक उदारता के साथ किया जाना चाहिए ताकि अधिक गंभीर बुराइयों से बचा जा सके और मानवीय कमजोरी के कारण होने वाले घावों को ठीक किया जा सके"। वास्तव में, "कलीसिया में उदारता और सहारा के बीच मौजूद अंतरंग संबंधों की अनुभूति की कमी, जहां परिस्थितियों और न्याय की आवश्यकता होती है, अनुशासनात्मक दण्ड" बहुत नुकसान पहुँचाता है। वर्तमान के इस कानून में कई तरह के बदलाव किये गये हैं तथा कुछ नये अपराधिक आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं। इसके अलावा, संत पापा ने कहा है कि दस्तावेज को तकनीकी दृष्टिकोण से बेहतर किया गया है, खासकर, आपराधिक कानून के बुनियादी पहलूओं के संबंध में, उदाहरण के लिए सुरक्षा का अधिकार, आपराधिक कार्यवाही का निर्धारण, विशिष्ट मामले में लागू होनेवाली सबसे उपयुक्त मंजूरी की पहचान करने में विषयनिष्ठ मानदंड "प्रस्तावित करके" दंड प्राधिकरण की ओर से निर्णय को कम करना, ताकि दंड के आवेदन में कलीसियाई एकता का पक्ष लिया जा सके, विशेष रूप से, उन अपराधों के लिए जो समुदाय में अधिक नुकसान और ठोकर का कारण बनते हैं। यह देखते हुए कि इन मानदंडों को लागू करने की जिम्मेदारी धर्माध्यक्षों की है, उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें एक पिता की तरह "उदार और दयालु होने की आवश्यकता है, जो पीड़ितों और पूरे कलीसियाई समुदाय की भलाई के लिए गलती को सुधारने का कार्य करता है"।

"नए दंड की परिकल्पना की गई है, जैसे - जुर्माना, नुकसान की भरपाई, कलीसियाई पारितोषिक से पूरी तरह अथवा अंशिक रूप से वंचित करना आदि। विभिन्न काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन द्वारा स्थापित नियम, जिसपर विधि-निर्माण दस्तावेज के लिए गठित परमधर्मपीठीय समिति के अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष फिलीप्पो एनोने ने गौर किया है।

"बाल यौन दुराचार पर कानून के संबंध में, एक नई बात है जो इन अपराधों की गंभीरता को उजागर करने की इच्छा और पीड़ितों पर ध्यान देने की इच्छा को इंगित करता है" ˸ मानव जीवन, उसकी प्रतिष्ठा एवं स्वतंत्रता के खिलाफ अपराध में पुरोहितों के विशेष दायित्वों के खिलाफ अपराध को अध्याय से हटा दिया गया है। यौन दुराचार का अपराध न केवल याजकों द्वारा बल्कि समर्पित जीवन के सदस्यों अथवा अन्य विश्वासियों के द्वारा को प्रस्तुत किया गया है। मोनसिन्योर एनोने ने कहा कि आनुवंशिक मामले में – कई नवाचार हैं जो उन सिद्धांतों को अमल करने के लिए प्रेरित करते हैं जिनको संत पापा फ्रांसिस बार बार दुहराते हैं ˸ पारदर्शिता और संपत्ति के प्रशासन का उचित प्रबंधन।

विधि-निर्माण दस्तावेज के लिए परमधर्मपीठीय समिति के सचिव मोनसिन्योर जोन इग्नासियो अर्रिएता ने रेखांकित किया कि परिवर्तन "अधिक यथार्थता के साथ उन व्यवहारों को निर्धारित करता है जो अधिकारियों, धर्माध्यक्षों और सुपीरियर्स के पास होने चाहिए, जब वे नियम और मानदंड लागू करते हैं तो उन्हें उनका पालन भी करना चाहिए।" मोनसिन्योर अर्रिएता ने दूसरी बात की ओर ध्यान खींचा, और वह है समुदाय। उन्होंने कहा है, "हमने जो देखा है वह यह है कि विश्वासी समुदाय को संरक्षित करने के लिए आपराधिक कानून भी महत्वपूर्ण है, जो क्षति की मरम्मत है।"

तीसरा आयाम है, अधिकारियों को उपकरण प्रदान करना ताकि वे समय पर अपराध को दूर कर सकें, उनके व्यवहार में बदलाव ला सकें और क्षति को भी रोक सकें जिसका जिक्र संत पापा के प्रेरितिक संविधान में है।

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01 June 2021, 16:06