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मिस्र का एक गिरजाघर मिस्र का एक गिरजाघर 

मिस्र में 1,109 ख्रीस्तीय गिरजाघरों का सत्यापन

तीन साल पहले, मिस्र के संसद ने पूजा स्थल के निर्माण एवं व्यवस्था पर एक कानून पास किया है। तब से 1,109 ख्रीस्तीय गिरजाघरों और संबंधित इमारतों को सत्यापित किया जा चुका है और एक तदर्थ समिति द्वारा कानूनी व्यवस्था स्थापित की गयी है।

उषा मनोरमा तिरकी-वाटिकन सिटी

फिदेस न्यूज एजेंसी के अनुसार 88 कॉप्टिक गिरजाघरों को सत्यापित किया गया है।

राष्ट्रपति के आज्ञप्ति द्वारा अनुमति

कई इमारतों का निर्माण 2016 में कानून पास होने से पहले ही अनुमति प्राप्त किये बिना किया गया था।

1934 के कानून अनुसार नए गिरजाघरों के निर्माण के लिए "10 नियम" बनाये गये थे, जो उन्हें स्कूलों, नहरों, सरकारी भवनों, रेलवे और यहां तक कि आवासीय क्षेत्रों के पास निर्माण करने से मना करते थे। नए गिरजाघरों के लिए निर्माण की अनुमति केवल राष्ट्रपति की आज्ञप्ति द्वारा जारी किए जा सकते थे।

व्यवहारिक रूप से, कानून के सख्त प्रवर्तन ने नए गिरजाघरों को उन क्षेत्रों में प्रतिबंधित कर दिया था जहां ख्रीस्तीय रहते हैं, विशेषकर, ऊपरी मिस्र के दुर्लभ इलाकों में।

यही कारण है कि स्थानीय ख्रीस्तीय 1934 के कानून को नहीं मानते हैं तथा उन्होंने सरकार की अनुमति के बिना गिरजाघरों का निर्माण किया है।

इस्लामिक समूहों ने कभी-कभी ख्रीस्तियों के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के बहाने "अवैध" गिरजाघरों का इस्तेमाल किया है।

स्थिति में सुधार लाने के लिए, मिस्र के 2014 के संविधान (अनुच्छेद 325) ने संसद को 1934 के नियमों को अद्यतन करने वाला एक कानून पारित करने का आदेश दिया था "जो ख्रीस्तियों के लिए धार्मिक अनुष्ठानों का अभ्यास करने की स्वतंत्रता की गारंटी दे।"

पूजा का घर

परिणामतः 30 अगस्त 2016 को कानून पास किया गया और यह सत्यापित करने के लिए एक समिति गठित की गयी कि क्या बिना अनुमति के बनाए गए गिरजाघर कानून द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं?

मिस्र में 95 मिलियन लोगों के बीच ख्रीस्तियों की संख्या 10 प्रतिशत है जिनमें से अधिकतर ऑर्थोडॉक्स हैं।  

जब अवैध रूप से निर्मित गिरजाघर को उचित क्रम में रखे जाने की कोशिश की जा रही है, तब स्थानीय ख्रीस्तीय समुदाय अपने घरों से प्रार्थना के लिए बाहर निकलने में कम डर महसूस करने लगे हैं।

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07 August 2019, 16:34